रायगढ़।शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी प्रमोद कुमार अग्रवाल की ओर से न्यूज़ मिरर वेब पोर्टल के संचालक एवं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट साकेत पाण्डेय को एक विधिक नोटिस प्रेषित किया गया है।
नोटिस में आरोप लगाया गया है कि दिनांक 21 अगस्त 2026 को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप समूहों एवं वेब पोर्टल के माध्यम से प्रमोद अग्रवाल के संबंध में ऐसे समाचार, लेख एवं पोस्ट प्रसारित किए गए, जिनमें तथ्यों का सत्यापन किए बिना भ्रामक, अपमानजनक एवं प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने वाली सामग्री प्रकाशित की गई। नोटिस में कहा गया है कि उक्त प्रकाशनों के कारण प्रमोद अग्रवाल की सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठा को गंभीर आघात पहुँचा है तथा समाज एवं व्यापारिक वर्ग में उनकी छवि प्रभावित हुई है।
विधिक नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित समाचारों में प्रकाशित कई आरोप तथ्यात्मक रूप से असत्य एवं अप्रमाणित हैं तथा समाचार प्रकाशित करने से पूर्व संबंधित पक्ष का पक्ष जानने अथवा सत्यापन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। नोटिस के अनुसार, एकपक्षीय एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्रकाशित सामग्री मानहानि की श्रेणी में आती है।
नोटिस के माध्यम से साकेत पाण्डेय से मांग की गई है कि उक्त मामला चुकी न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए वे अपने वेब पोर्टल एवं सोशल मीडिया माध्यमों से प्रसारित सामग्री का सार्वजनिक रूप से खंडन एवं क्षमायाचना प्रकाशित करें तथा कथित मानहानि से हुई क्षति के लिए ₹3 करोड़ 28 लाख की क्षतिपूर्ति का भुगतान करें।
*साकेत पाण्डेय रखेंगे जल्दी अपना पक्ष*
इस नोटिस के मामले में हमने पत्रकार साकेत पाण्डेय से बात की तो उनका कहना है कि ये नोटिस फेसबुक के अलावा अन्य सोशल मीडिया पर चल रहा है और वो भी अपना पक्ष जल्दी रखेंगे।







