जबरन शादी का दबाव बना चाकू से दहशत: आरोपी ‘राजा’ गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट में जेल

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सारंगढ़-बिलाईगढ़। थाना सलिहा क्षेत्र के ग्राम बानीखार में जबरन शादी का दबाव बनाकर चाकू लहराते हुए दहशत फैलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में प्रार्थी शरीफ खान (45) निवासी बानीखार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 3 अगस्त 2026 को ग्राम राजादेवरी निवासी आरीफ खान उर्फ राजा (23) ने उसकी भांजी को जबरन शादी के लिए धमकाया। विरोध करने पर आरोपी ने हाथ में लंबा-चौड़ा चाकू लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी और अश्लील गाली-गलौज कर माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पुरेन्द्र मल्होत्रा के नेतृत्व में टीम ने 5 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर जप्त किया गया। पुलिस ने प्रकरण में आर्म्स एक्ट की धाराएं जोड़ते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल दाखिल कर दिया गया।

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